केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के स्थान पर कर्मचारियों के लिए एक नया विकल्प, एकीकृत पेंशन योजना (UPS), शुरू किया है। इसके संबंध में भारत सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई है।
इस यूनिफाइड पेंशन योजना (UPS) के तहत, राष्ट्रीय पेंशन योजना से जुड़े कर्मचारियों को विभिन्न लाभ प्रदान किए जाएंगे। ऐसे कर्मचारी जो 10 वर्षों या उससे अधिक समय तक सेवा करते हुए सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें प्रति माह ₹10,000 की न्यूनतम गारंटी वाली पेंशन प्रदान की जाएगी।
साथ ही, न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने वाले कर्मचारियों के लिए पेंशन भुगतान उस तारीख से शुरू किया जाएगा जब कर्मचारी सेवा में रहते हुए अधिवर्षिता (superannuation) प्राप्त करेगा।
Unified Pension Scheme Notification 2025 Details Information
महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान (जहां भी लागू हो) प्रदान की जाएगी। महंगाई राहत की गणना उसी प्रकार की जाएगी जैसे सेवारत कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता निर्धारित किया जाता है। ध्यान दें कि महंगाई राहत केवल पेंशन भुगतान शुरू होने के बाद ही देय होगी।
केंद्र सरकार उन कर्मचारियों के लिए, जिन्होंने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना को चुना है, 8.5% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के अनुमानित अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी। यह अतिरिक्त अंशदान, एकीकृत पेंशन योजना के तहत सुनिश्चित भुगतान का समर्थन करने के उद्देश्य से किया जाएगा।
एकीकृत पेंशन योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी तिथि पर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में शामिल वर्तमान केंद्र सरकार के कर्मचारी और भविष्य के कर्मचारी, या तो एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुन सकते हैं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत ही बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुनता है, तो यह माना जाएगा कि उसने इसके सभी नियम और शर्तें स्वीकार कर ली हैं। ध्यान दें कि यह विकल्प एक बार चुने जाने के बाद अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।
केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के लिए उनके अनुमानित 8.5% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) के अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुना है। यह अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान को सहायक बनाने के लिए प्रदान किया जाएगा।
Unified Pension Scheme Latest Update
एक बार जब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कवर किए गए कर्मचारी, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प की प्रभावी तिथि पर सेवा में हैं, इस विकल्प को चुनते हैं, तो उनकी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत बचा हुआ कॉर्पस एकीकृत पेंशन योजना के तहत उनके व्यक्तिगत कॉर्पस में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति के समय, एकीकृत पेंशन योजना के तहत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के लिए आवश्यक बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट के अनुसार अपने व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में मूल्य या यूनिट स्थानांतरित करने के लिए अधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस से कम होता है, तो कर्मचारी को इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान करने का विकल्प प्राप्त होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक होता है, तो बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट स्थानांतरित करने के बाद शेष राशि कर्मचारी को लौटा दी जाएगी।
स्पष्टता के लिए यह बात दर्ज की जाती है कि वह कर्मचारी, जिसने इस अधिसूचना के तहत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प चुना है, वह सेवानिवृत्ति के बाद या किसी अन्य समय पर नीतिगत रियायत, वित्तीय लाभ, नीति परिवर्तन, या बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के समानता जैसे किसी भी दावे के लिए पात्र नहीं होगा।
अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के तहत कर्मचारी की अर्हक सेवा का निर्धारण उस कार्यालय प्रमुख द्वारा किया जाएगा, जहां कर्मचारी कार्यरत है।
NPS धारकों को मिलेगा UPS का लाभ
केवल राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के धारक ही एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का हिस्सा बन सकते हैं। स्पष्ट रूप से यह बताया जाता है कि जो भी कर्मचारी इस अधिसूचना के तहत NPS के अंतर्गत UPS का विकल्प चुनता है, वह सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, या बाद में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के समानता जैसी किसी भी मांग का पात्र नहीं होगा और इसके लिए कोई दावा नहीं कर सकता है।
UPS में 10 वर्ष, 15 वर्ष और 25 वर्ष की सेवा का निर्धारण आपके अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर किया जाएगा। इस योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई पीडीएफ को डाउनलोड करें।
UPS Notification 2025
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